आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की एक अदालत 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की राऊज एवैन्यू कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और इसे नहीं देने पर सजा को और बढ़ा देने की भी बात कही है। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है। ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं।
ओमप्रकाश चौटाला को 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। चौटाला ने अदालत से चिकित्सा बीमारियों और बुढ़ापे का हवाला देते हुए उन्हें न्यूनतम सजा देने का आग्रह किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से अदालत में गया कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वे 90 प्रतिशत दिव्यांग हैं। वह अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन पाते हैं. चौटाला ने हमेशा जांच में सहयोग किया है. शिक्षक भर्ती मामले में सजा काटने के दौरान जेल में उनका व्यवहार अच्छा रहा। उन्होंने जेल में ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की. ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी सजा में रियायत दी जाए।
चौटाला को यदि जेल की सजा सुनाए जाने से हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल को फिर से खड़ा करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा। ओमप्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती मामले में सजा पूरा होने के बाद इनेलो में जान फूंकने और कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने की कोशिश में लगे थे। इससे विपक्ष को एकजुट करने की चौटाला की कोशिश को भी झटका लगा। भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य नेताओं से मिल चुके थे।