वैश्यालय में पुलिस द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को लेकर मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एन सतीश कुमार की बेंच ने अहम् फैसला दिया है, उन्होंने कहा है की पुलिस द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई में किसी भी सेक्स वर्कर को अरेस्ट करना या उसको परेशान करना सही नहीं है , अतः ये आदेश दिया की जो सेक्स वर्कर बालिग़ है अतः अपनी मर्ज़ी से ये कार्य कर रही है उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, ये फैसला तब दिया जब एक वैश्यालय में हुई रैड के दौरान एक ग्राहक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करदी , व्यक्ति ने हाई कोर्ट में FIR के खिलाफ चुनौती दी थी और उसकी सुनवाई चल रही थी , जस्टिस एन सतीश कुमार जी ने ये भी कहा की अगर कार्रवाई करनी है तोह उस गैरकानूनी वैश्यालय के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर सकती है I
Trending
- आ गया है ट्राइसिटी में भी 5G नेटवर्क, जानिए कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर दे रहा है सबसे पहले अपनी 5G सेवाएं
- मनाली में पर्यटकों से भरे टेंपो ट्रैवलर में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित
- भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनाने के लिए, जानिए सरकार किस क्षेत्र में ला रही है PLI
- पश्चिमी विश्वोभ लाएगा पहाड़ों में बर्फ़बारी और मैदानों में बर्फीली हवा, अलर्ट जारी
- बढ़ सकता है आपके दूध का खर्चा, मदर डेरी ने दूध की कीमत बढ़ाने की घोषणा की
- शहीद की बहन, बेटी को भी अनुकंपा आधार पर नौकरी मिल सकेगी, सेना और केंद्र सरकार में विचार जारी
- हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा, जानिए कब से कब तक हैं स्कूल बंद
- पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानो और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, किसानों ने बेरिकेडिंग तोड़ी।