देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जंग शुरू हो गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नियमों को सख्त करना शुरू कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक की मैन्युफेक्चरिंग, इस्तेमाल, सप्लाई पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। अब अगर कहीं कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर कार्रवाई भी उसी हिसाब से तय होगी।
कहीं कोई सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो उसका चालान होगा। साथ ही अगर कहीं बड़े स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक की मैन्युफेक्चरिंग या स्टाक मिलता है, तो चालान के साथ अन्य कार्रवाई भी होगी।
अगर चालान होने के बाद इसे निर्धारित समय में जमा नहीं कराते हैं, तो बिजली और पानी का कनेक्शन भी कटेगा और साथ ही दुकान या फैक्ट्री को सील तक किया जाएगा। इसके अलावा जेल की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माने का भी प्रविधान किया गया है। चंडीगढ़ पाल्यूशन कंट्रोल कमेटी (सीपीसीसी) चालान जमा नहीं कराने वालों पर यह एक्शन लेगी।
Trending
- आ गया है ट्राइसिटी में भी 5G नेटवर्क, जानिए कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर दे रहा है सबसे पहले अपनी 5G सेवाएं
- मनाली में पर्यटकों से भरे टेंपो ट्रैवलर में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित
- भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनाने के लिए, जानिए सरकार किस क्षेत्र में ला रही है PLI
- पश्चिमी विश्वोभ लाएगा पहाड़ों में बर्फ़बारी और मैदानों में बर्फीली हवा, अलर्ट जारी
- बढ़ सकता है आपके दूध का खर्चा, मदर डेरी ने दूध की कीमत बढ़ाने की घोषणा की
- शहीद की बहन, बेटी को भी अनुकंपा आधार पर नौकरी मिल सकेगी, सेना और केंद्र सरकार में विचार जारी
- हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा, जानिए कब से कब तक हैं स्कूल बंद
- पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानो और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, किसानों ने बेरिकेडिंग तोड़ी।