देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जंग शुरू हो गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नियमों को सख्त करना शुरू कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक की मैन्युफेक्चरिंग, इस्तेमाल, सप्लाई पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। अब अगर कहीं कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर कार्रवाई भी उसी हिसाब से तय होगी।

कहीं कोई सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो उसका चालान होगा। साथ ही अगर कहीं बड़े स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक की मैन्युफेक्चरिंग या स्टाक मिलता है, तो चालान के साथ अन्य कार्रवाई भी होगी।

अगर चालान होने के बाद इसे निर्धारित समय में जमा नहीं कराते हैं, तो बिजली और पानी का कनेक्शन भी कटेगा और साथ ही दुकान या फैक्ट्री को सील तक किया जाएगा। इसके अलावा जेल की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माने का भी प्रविधान किया गया है। चंडीगढ़ पाल्यूशन कंट्रोल कमेटी (सीपीसीसी) चालान जमा नहीं कराने वालों पर यह एक्शन लेगी।

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