वैश्यालय में पुलिस द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को लेकर मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एन सतीश कुमार की बेंच ने अहम् फैसला दिया है, उन्होंने कहा है की पुलिस द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई में किसी भी सेक्स वर्कर को अरेस्ट करना या उसको परेशान करना सही नहीं है , अतः ये आदेश दिया की जो सेक्स वर्कर बालिग़ है अतः अपनी मर्ज़ी से ये कार्य कर रही है उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, ये फैसला तब दिया जब एक वैश्यालय में हुई रैड के दौरान एक ग्राहक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करदी , व्यक्ति ने हाई कोर्ट में FIR के खिलाफ चुनौती दी थी और उसकी सुनवाई चल रही थी , जस्टिस एन सतीश कुमार जी ने ये भी कहा की अगर कार्रवाई करनी है तोह उस गैरकानूनी वैश्यालय के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर सकती है I

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